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Ration Card Rules: इन लोगो का कभी भी नहीं बन सकता राशन कार्ड , जानें क्यों

Ration Card Rules: अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग सुविधा दी जाती है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से ही इस सुविधा का लाभ दिया जाता है।
Ration Card Rules: इन लोगो का कभी भी नहीं बन सकता राशन कार्ड , जानें क्यों
Photo by:  Goggle

Ration Card Rules: साल 2019 में कोरोना काल में फ्री राशन खाद्य की सुविधा शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत गरीब और जरुरतमंदो को राशन दिया जाता है वो भी बिलकुल मुफ्त। भारत में खाद्य विभाग द्वारा गरीब लोगो को राष्ट्रीय खाध सुरक्षा के अधिनियम के तहत फ्री राशन कार्ड दिए जाते है। ये सिर्फ गरीब और जरूतमंदो लोगो के लिए ही इस योजना को बनाया गया है। वही अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग सुविधा दी जाती है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से ही इस सुविधा का लाभ दिया जाता है। तो वही कुछ राज्यों में सिर्फ ऑफलाइन ही सुविधा दी जाती है। सरकार द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ पात्र दिए गए है।आइए जाने है .......

इन लोगो का बिलकुल नहीं बनता राशन कार्ड (Ration Card Rules)

फ्री राशन योजना में आपको कुछ जरुरी पात्रताएं पूरी करनी होती है। अगर किसी के पास 100 वर्गीय मीटर से ज्यादा जमीन है जिसमे प्लाट ,फ्लैट और घर है। तो फिर ऐसे व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते है।  वही अगर किसी के पास कार , ट्रेक्टर है तो भी आप नहीं ले सकते है इस योजना का लाभ। और ऐसे भी लोग जिनके घर में फ्रिज से लेकर ऐसी लगा हुआ है तो इन लोगो को भी नहीं मिलेगा योजना का एक भी पैसा।  

वही अगर किसी के परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार की आय 2  लाख से कम होनी चाहिए। वही अगर आप शहर में रहते है तो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार का व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो भी आप इस योजना के लिए अमान्य है।

इन तरीकों से बनवाया आधार कार्ड तो तुरंत कर दे सरेंडर (Ration Card Rules)

भारत सरकार अब इन किसानों को सेंटर में रखा गया है , जिन्होंने दस्तावेजों में गड़बड़ी कर के  राशन कार्ड बनवा लिया है। लेकिन वो राशन कार्ड के अपात्र है। अगर आपने भी इस तरीकों का राशन कार्ड बनवा लिया है तो इसी में अच्छा है आप इसको सरेन्डर कर दे। वही इसके आपको खाध विभाग के दफ्तर जाकर लिखित में आपको सहमति पत्र दें होगा।  

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