Right to Privacy: अगर बिना पूछे किसी की भी फोटो सोशल मीडिया पर की शेयर तो हो सकती है जेल
Right To Privacy: आज के दौर में स्मार्टफोन लोगो की जरूरत का साधन बन गया है।सिर्फ एक फ़ोन से कई सारे काम हो जाते है।स्मार्टफोन से कुछ भी देखना कुछ भी सुनना सब आसान हो गया है। लोग इससे फोटो खींचने से लेकर हर तरह के काम करते है। लोग कही भी किसी भी शहर घूमने जाते है और वहा की फोटो खींच कर सोशल मीडिया पर डाल देते है। वहीं अगर आप किसी व्यक्ति की फोटो बिना उससे पूछे सोशल मीडिया पर डालते है तो ये आपके लिए परेशानी बन सकती है। आप किसी के मर्जी के खिलाफ उसकी फोटो किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। ऐसा करना अपराध माना जाता है।आइए जानते है क्या है इसके रूल्स ....
राइट तो प्राइवेसी का होता है उल्लंघन
नागरिकों को भारत के सविधान में कुछ न कुछ मौलिक अधिकार दिए गए है।सविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक को जिंदगी अपनी तरह से जीना का हक़ है।वहीं अब इन अधिकारों में निजता का भी मौलिक अधिकार जुड़ गया है। जिसे हम राइट तो प्राइवेसी कहते है।अगर कोई भी इंसान किसी की भी फोटोज बिना उसके मर्जी के खिलाफ क्लिक करता है या वीडियो बनाता है फिर उन क्लिक्स को आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते है जिसकी वजह से उसकी निजी लाइफ हनन हो जाती है यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है।ऐसा होने पर सीधा जेल भी जा सकते है।जैसे अगर आप अपने किसी रूममेट के साथ एक ही कमरे में रहते है और आप उसकी पिक्चर खींच कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते है तो उस मामले मे भी आप पर केस दर्ज हो सकता है।
हो सकती है ये कार्यवाही
आईटीआई अधिनियम के तहत 2000 की धारा 66 के तहत इस मामले में कार्यवाही करने का प्रावधान है। बिना मर्जी के फोटो क्लिक पर करने पर आप पर केस हो सकता है। इस एक्ट के तहत इन मामलों में 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं इसके साथ ही 2 लाख रूपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए बिना उसके इजाजत के आप उसकी न फोटो ले सकते है न वीडियो बना सकते है।