Stalking Complaint: अगर कोई गुंडा,मवाली कर रहा है पीछा, तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करके करें कंप्लेंट
Stalking Complaint: महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा ही बढ़ रहे है। ज्यादातर अपराध उनके आसपास के क्षेत्र से ही होते है। गुंडे,मवाली पहले तो उनका पीछा करते है फिर बाद में अपराधों का अंजाम देते है। अगर कोई अपराधी आपका बहुत दिनों से पीछा कर रहा है।तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आप कानून की मदद लें सकते है।लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए है। आइए जानें कौन से बने है कानून ...
हो सकती है इस एक्ट के तहत तगड़ी कार्यवाही
किसी लड़की को अगर कोई लड़का परेशान कर रहा है या उसका लगातार बहुत दिनों से पीछा कर रहा है तो ऐसा करना स्टाकिंग माना जाता है। वहीं अगर कोई आदमी किसी लड़की को गलत इंटेंशन से देखता है या पीछा करता है तो उसके ऊपर धारा 354 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति लड़की के मना करने के बाद भी उसका पीछा करता है और लड़की असुरक्षित महसूस होती ही तो उसपर एक्ट के तहत पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर सकते है।
इतनी हो सकती है सजा
अगर कोई अपराधी आपके मना करने के बाद भी आपका पीछा या परेशान करता है तो आप इस मामले में तुरंत पुलिस कप्लिंट दर्ज करवा सकते हो। क्योकि कई बार आप ऐसे अपराधों को नजरअंदाज कर देते है बाद में जाकर ये बहुत बड़ी घटना हो सकती। ऐसे मामलो में 354 डी के तहत केस दर्ज करवा सकते है। इस एक्ट में 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं अगर कोई सजा मिलने के बाद भी लड़का दुबारा ऐसी हरकत करता है ५ साल की और सजा डी जा सकती है।
इस हेल्पलाइन नंबर से कर सकते है कंप्लेंट
देशभर में सरकार द्वारा महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए 1091 हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया गया है। किसी भी महिला या लड़की को कही भी अगर असुरक्षा महसूस होता है तो आप तुरंत इस नंबर पर कॉल कर सकते है।शिकयतों को लोकल पुलिस स्टेशन पर भेजा जाता है फिर उसके बाद कार्यवाही की जाती है।