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इन लोगों को नहीं मिलता हथियार रखने का लाइसेंस, सरकार ने जारी किया नया नियम

Arms License Rules: अगर आपको हथियार रखने की जरूरत होती है तो पहले आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा।हालांकि इस बात की कोई गरंटी नहीं है की आपको हथियार रखने का लाइसेंस मिल जाएगा।
इन लोगों को नहीं मिलता हथियार रखने का लाइसेंस, सरकार ने जारी किया नया नियम
Photo by:  Google

Arms License Rules: भारत में अगर आप रहते है यहाँ के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा तभी आप चैन से रह सकते है। भारत देश में किसी भी नागरिक को अपने पास हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है।बिना लाइसेंस के कोई भी अपने पास किसी भी तरह का हथियार नहीं रख सकता है।अगर ऐसा कोई करता है ,तो उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।  इस तरह के केस में जेल का प्रावधान होता है।अगर आपको हथियार रखने की जरूरत होती है तो पहले आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा।हालांकि इस बात की कोई गरंटी नहीं है की आपको हथियार रखने का लाइसेंस मिल जाएगा।हथियार रखने का लाइसेंस जारी रखने के लिए भारतीय सरकार ने कुछ नियम बनाये होते है।  आइये जानते है इस खबर को विस्तार से ....

इन लोगों को नहीं मिलता हथियार रखने का लाइसेंस 

भारत के आम्र्स एक्ट 1959 ,के तहत सेना , सुरक्षा बल , पुलिस और सेकुयर्टी एजेंसी से जुड़े लोगो को हथियार रखने की इजाजत होती है।  हालांकि इसमें भी कुछ शर्ते होती है।  लेकिन अगर कोई आम आदमी हथियार रखना चाहे तो फिर उसे लाइसेंस लेने की जरूरत होती है।  नियमो के मुताबिक हथियार रखने का लाइसेंस उन्ही लोगो को दिया जाता है।जिनके पास हथियार रखने की कोई ठोस वजह होती है।  जैसे की उनका प्रोफेशन ऐसा है जहा उन्हें हथियार रखने की जरूरत पद सकती है या फिर उन्हें अपनी जान का खतरा हो। ठोस वजह के बाद ही हथियार रखने की मंजूरी दी जाती है और लाइसेंस जारी किया जाता है।  वही अगर किसी के पास कोई वाजिब वजह नहीं है तो उसे हथियार रखने का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। 

जिन पर होता है क्रिमिनल केस उन्हें नहीं मिलता लाइसेंस 

जैसा की हमें आपको बताया हथियार रखने का लाइसेंस लेने के लिए आपको बताना होता है की आपको उसकी जरूरत क्यों है।  लेकिन सिर्फ ये बताने भर से काम नहीं चलता है।  जब आप हथियार रखने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करते है।  उसके बाद पुलिस आपका बैकग्राउंड चेक करती है पुलिस की और से एनओसी मिलने के बाद आपको शर्तो पर लाइसेंस दिया जाता है।  लेकिन आप किसी प्रकार का वह क्रिमिनल केस दर्ज कर रहे है।  यहां पर इस तरह किसी एक्टिविटी में शामिल रह चुके है।  तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा , इसके अलावा जो लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते है उन्हें शारारिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य होना भी जरुरी है।  क्योकि लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है।  

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