Traffic Challan: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को दिया तोहफा, अब सिर्फ इतने प्रतिशत चुकाना होगा ट्रैफिक का चालान
Traffic Challan: भारत में अगर आप वाहन चलाते है और गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक के किसी भी नियम का उंल्लघन करते है तो आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वाले जुर्माने भी बहुत महंगे होते है कुछ लोग सक्षम होते है तो वो आसानी से भर देते है वहीं कुछ लोग सक्षम नहीं होते तो उनको बहुत सारी परेशानी को झेलना पड़ता है। उनको जुर्माना चुकाने के लिए उधार लेने तक ही नौबत आ जाती है। वहीं अब इस मामले में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आम जनता के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां ट्रैफिक के नियमों को उल्लंघन करने के लिए आपको अब ज्यादा जुर्माना चुकाना नहीं पड़ेगा।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ...
केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान (Traffic Challan)
केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही आम जनता के लिए किया ऐसा ऐलान, जिसे सुन ख़ुशी से झूम उठे लोग। वहीं आपको बता दें, दिवाली से पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को दिया है बेहतरीन तोहफा। इस खबर को सुनते ही दिल्ली वालों के चेहरे से मुस्कराहट नहीं जा रही है। क्योकि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। ट्रैफिक के जुर्माने को कम करके दिल्ली वासियों के जेब खर्च को थोड़ा कम कर दिया है। अभी दिल्ली के लोग भारी बिजली के बिल से परेशान ही थे की सरकार ने इस परेशानी को थोड़ा जरूर कम कर दिया है।ट्रैफिक के जुर्माने में आम जनता को 50 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। गाड़ियों के चालान पर बंपर छूट के बाद अब सिर्फ जुर्माना 50 परसेंट ही चुकाना पड़ेगा।
सरकार यहां माफ़ करेगी जुर्माना (Traffic Challan)
सिर्फ केजरीवाल सरकार ही है बल्कि जुर्माने को पूरी तरह से माफ़ करने के लिए लोक अदालत भी लगायी जाती है। जिसमे सभी वाहनों के चालान को माफ़ कर दिया जाता है। ये लोक अदालत 17 सितंबर को लग रही है। यहां जाकर आप हजारों रूपये का चालान को शून्य में बदल सकते है। इसके लिए आपको 2 दिन पहले ही आवेदन करना होगा। NMF न्यूज़ की एक खबर में आप इसकी पूरी जानकारी लें सकते है।इस लिंक के जरिए आप जान सकते है लोक अदालत के बारे में सबकुछ ...
सिर्फ इन्ही लोगो को मिलेगी जुर्माने की छूट (Traffic Challan)
वहीं आपको बता दें, ट्रैफिक चालान के जुर्माने से सिर्फ उन्ही लोगो को छूट मिलेगी जिनके चालान होने के 90 दिन के अंदर चालान के राशि का मामला हो या फिर नियम के अधिसूचना के बाद जारी चालान के 30 दिन के अंदर भुगतान होना की सिचुएशन होना चाहिए। वहीं अगर इससे पहले लोगो के चालान हुए है तो उनके चालान माफ़ नहीं होंगे।