Traffic Police: अगर कार में पीते है सिगरेट तो हो जाएं सावधान, वर्ना आपकी 1 महीने की सैलरी जितना आएगा चालान
Traffic Police: भारत में वाहन चलाने के लिए कई तरह के कानून बने है।इसको फॉलो करके ही आप गाड़ी को सड़कों पर दौड़ा सकते है। इन नियमों जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना ,हेलमेट न लगाना ,कार में सीट बेल्ट न लगाना यह सब कुछ इंडियन मोटर विहकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। आपको इसके लिए चालान भरना पड़ सकता है। वहीं ऐसे में बहुत सारे लोगो के मन में सवाल आता है की क्या सिगरेट पीकर गाड़ी चलाना अपराध है। क्या इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। अगर आपको ये सवाल परेशान कर रहा है तो ये खबर आपके लिए है। आइये जानते है.....
कार में सिगरेट पी सकते है ? (Traffic Police)
वहीं आपको बात दें, पब्लिक प्लेस में अगर आप सिगरेट या शराब पीते है तो ये अपराध की श्रेड़ी में आता है। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी रहती है ,तो इसे सावर्जनिक स्थान के रूप में माना जाता है। वहीं अगर आप कार में बैठकर ध्रूमपान करते है तो आपका पुलिस चालान काट सकती है। और आप इस मामले में कोई सफाई भी पेश नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ कार मे बैठकर शराब या सिगरेट पीते है तो मोटर एक्ट की धारा DMVR 86 1 (5 ) /177 के तहत कानून अपराध है।
इतने तक का कट सकता है चालान (Traffic Police)
कार या फिर पब्लिक प्लेस में बैठकर ध्रूमपान करने पर आप पहली बार पकड़े गए है तो 100 रुपये का जुर्माना होगा। वहीं अगर आप दूसरी बार पकड़े गए तो 300 रुपये तक का चालान कट सकता है। ये सभी सजा मोटर एक्ट की धारा के तहत बनायीं गई है।इसका सिर्फ एक ही मकसद है की लोग पब्लिक प्लेस में ध्रूमपान न करें। वहीं अगर आप शराब पीकर या पब्लिक प्लेस में शराब पीते है तो 500 रुपये तक का चालान कट सकता है।
सीएनजी और एलपीजी वाहन में भूलकर भी न पिए सिगरेट (Traffic Police)
अगर आपकी गाड़ी सीएनजी और एलपीजी की है तो आपको स्मोकिंग से बचने की आवश्यकता है। क्योकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जान पर आफ़ता आ सकती है। क्योकि फास वाले वाहनो में आग लगने का ज्यादा खतरा रहता है। और इसकी जान भी जा सकती है।