नए साल में आप घर में रख सकते है बस इतनी शराब, दिल्ली ,यूपी - बिहार में बना नया रूल
Liquor Storing Limit: भारत में बहुत से लोग शराब पीते है , कोई शौकिया तोर पर पीते है तो किसी को पीने की लत लग जाती है। लोगो को जब कोई मोमेंट सेलिब्रेट करना होता है तो ज्यादातर लोग शराब के सहारे ही सेलिब्रेट करते है। किसी की शादी , किसी की पार्टी हो या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर किसी का स्पेशल मोमेंट हो। लोग शराब का सेवन जरूर करते है। इसके साथ ही कुछ हफ्तों बाद साल खत्म हो जाएग और 2025 शुरू हो जाएगा। नए साल के सेलिब्रेशन पर भी देशभर में शराब की खूब खपत होती है। कई जगह तो शराब के स्टॉक ही खाली हो जाते है। इसलिए लोग नए साल से पहले ही घर में शराब खरीद के स्टॉक जमा कर लेते है। लेकिन क्या आपको पता है घर में भी सरकार की तरफ से शराब रखने की लिमिट तय की गयी है। आइये जानते है इस खबर में विस्तार से ...
दिल्ली वाले रख सकते है सिर्फ इतनी शराब
इस नए साल में सरकार ने नए रूल्स बनाये है।भारत के अलग अलग राज्यों में शराब रखने को लेकर अलग अलग लिमिट तय की गयी है। कोई भी अपने घर में सिर्फ उस लिमिट तक ही शराब रख सकता है। वही अगर कोई इस लिमिट से ज्यादा शराब रखा पाया गया तो उसको परेशानी का समाना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आप दिल्ली में रहते है तो आप सिर्फ १८ लीटर ही शराब रख सकते है , जिसमे 9 लीटर बियर और वाइन भी शामिल है। इसमें आप 9 लीटर तक ही रम , व्हिशक्य , वोडका और जिन है।
यूपी में है इतनी लिमिट
अगर आप उत्तर प्रदेश रहते है तो और नयी साल की पार्टी के लिए बहुत सारा शराब घर लाकर रखनी है तो ये जानना आपके लिए जरुरी है। बता दे, उत्तर प्रदेश में विदेशी शराब जिसमे भारत में बनी और इम्पोर्ट दोनों ही आप सिर्फ 15 लीटर तक साख सकते है। वही वाइन भी आप सिर्फ 2 लीटर तक रख सकते है। तो बियर आप 6 लीटर तक रख सकते है।
अगर आपको रखनी है ज्यादा शराब तो करना पड़ेगा ये काम
बता दे, आबाकरी विभाग द्वारा सरकार रखने की लिमिट सामान्य लोगो के लिए है। अगर आप तय की गयी लिमिट से ज्यादा शराब अपने घर पर रखना चाहते है तो इसके लिए आपके घर में मिनी बार बनने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस से आपको सिक्योरिटी डिपाजिट देना होगा। इसके साथ ही आपको हर साल फीस नहीं चुकानी होगी। बिना लाइसेंस रखने पर आपको जेल तक हो सकती है।